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चुनाव आयोग से मौलिक भारत के गंभीर प्रश्र

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,

भारत निर्वाचन आयोग,

अशोक रोड,

नयी दिल्ली-110001.

 

विषय : प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 सहपठित धारा 2 (j) (i),(ii), सूचना अधिकार अधिनियम – 2005

 

संदर्भ : आयकर विभाग द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन -2017 एवं (02) अमृतसर लोक सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा एफिडेविट (शपथ पत्रों) में घोषित चल एवं अचल सम्पत्तियों की जाँच

 

महोदय,

 

‘मौलिक भारत’ एक गैर-राजनैतिक संगठन है एवं इसके सदस्य नीरज सक्सैना (एडवोकेट), संजीव गुप्ता (इंजीनियर), जगदीश चौहान (एडवोकेट), अनुज अग्रवाल, विक्रम चौधरी, घनश्याम लाल शर्मा, एवं तिलक राम पांडेय भारतवर्ष में चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए कार्यरत हैं।

 

‘मौलिक भारत’ संगठन के सदस्यों द्वारा दिनाँक 17.01.2017 को भारत के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम ज़ैदी को चुनाव सुधार के लिए पत्र/ज्ञापन लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रयाशियों द्वारा (Conduct of Election Rules-1961) के नियम 4A के अंतर्गत नामांकन पत्र के साथ (फॉर्म-26) में भरे जाने वाले शपथ पत्रों प्रत्याशियों द्वारा बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जाँच चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए।

 

तदोपरांत संगठन सदस्यों द्वारा दिनाँक 23.01.2017 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित करते हुए Online ज्ञापन संख्या PRSEC/E/2017/01012 एवं PRSEC/E/2017/01016 (एवं दिनाँक 24.01.2017 को राष्ट्रपति सचिवालय में प्रेषित) कर प्रार्थना की गयी थी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को उचित दिशा निर्देश इस आशय से जारी किए जाय कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों एवं शपथ पत्रों के तथ्यों की जाँच करे। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय द्वारा संगठन सदस्यों के पत्र दिनांकित 17.01.2017 (उपरोक्त) एवं ONLINE RTI दिनाँक 10.02.2017 पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का जवाब/सूचना संगठन सदस्यों को नहीं दी गयी। अंततोगत्वा संगठन सदस्यों द्वारा (पूर्वप्रेषित) RTI दिनाँक 10.03.2017को प्रेषित कर  (प्रश्न बिंदु-9) के अंतर्गत सूचना माँगी कि “चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Election Rules-1961) के नियम 4A के अंतर्गत नामांकन पत्र के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्रों में बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जाँच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए” पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो तो प्रार्थीगण को सूचित करें और सम्बंधित दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध करवाएँ।

 

भारत निर्वाचन आयोग के जन सूचना अधिकारी अवर सचिव श्री कुमार राजीव द्वारा अपने पत्र संख्या F.No. 4/RTI/PB/2017/NS-I/183 दिनांक 30.3.2017 के माध्यम से RTI Application के प्रश्न (बिंदु क्रमांक 9) के जवाब में प्रार्थीगण को सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय द्वारा पत्र संख्या 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23.3.2017 के माध्यम से निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय, नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण)चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक से निवेदन किया गया है कि वर्ष 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की जाँच (चुनाव आयोग एवं CBDT) के मध्य (पत्रांक संदर्भ 282/62/2013-IT (Inv. V) दिनाँक 23.10.2013) के अनुसार दिनाँक 03.06.2013 एवं दिनांक 19.06.2013) को सम्पन्न हुई मीटिंग में स्वीकृत किये गए निम्न मापदंडों के आधार पर की जाय:

(श्रेणी -A) : विशिष्ट मामले जिन्हे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रसारित किया जाय।

 

(Category -A) : Specific Cases forwarded by Election Commission of India).

 

(श्रेणी -B) : वे मामले जिनमे प्रत्याशी द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र से तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि नज़र आती है।

 

(Category – B) :Cases witnessing phenomenal growth when the current affidavit is compared to that filed during the previous elections, if any).

 

(श्रेणी -C) : वे मामले : चुनावों में विजयी होने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की सत्यता उनकी आयकर विवरणी से मिलान करके पता लगाई जाय (यदि उनके द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जाती है) ।

 

(Category – C : Cases of winning Candidates and the veracity of the affidavits compared to the returns of income, if any filed by them.)

 

(श्रेणी – D) : वे मामले जहाँ पर आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है।

 

(Category-D) : Instances where there was no PAN but movable/immovable asset disclosed were in excess of Rs. 5 Crore).

 

(श्रेणी – E) : वे मामले जहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रूपये से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई हो और आयकर विभाग को यदि जांच के दौरान प्रत्याशी द्वारा छुपाई गयी संपत्ति का पता लावे अथवा आयकर विभाग द्वारा छुपाई गयी संपत्ति आकलन की गयी हो तो उसे भारत निर्वाचन आयोग को छह (6) महीनों के भीतर अर्थात माह सितंबर 2017 तक सूचित करें।

 

(Category-E) : Cases where addition of new immovable assets above a threshold say Rs. 2 crore vis-a-vis last affidavit, if any, was witnessed and to report additional concealment detected/estimated by Income Tax Department within 6 months i.e. September 2017).

 

महोदय भारत निर्वाचन आयोग के पत्र76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक  23 March 2017 के अनुपालन में निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण)चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान निर्वाचन-2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों [ (श्रेणी -A), (श्रेणी -B), (श्रेणी -C), (श्रेणी – D), एवं (श्रेणी – E)] के आधार पर की गयी जाँच (जो कि समय सीमा सितंबर 2017 तक पूर्ण हो चुकी है) के सन्दर्भ में निम्न प्रश्न-बिंदुओं पर सूचना प्रदान करें :

 

प्रश्न-बिंदु 1 : (श्रेणी A-विशिष्ट मामले) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित कर आयकर विभाग को जाँच हेतु भेजे गए पाँचों राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं ?

 

प्रश्न-बिंदु 2 :(श्रेणी-B) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 के उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की आयकर विभाग द्वारा जाँच के दौरान तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि का खुलासा हुआ हो।

 

प्रश्न-बिंदु 3 : (श्रेणी-C) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 में विजयी होने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की आयकर विभाग द्वारा जाँच के दौरान उनकी आयकर विवरणी से मिलान करने पर विसंगति (असत्यता) पाई गयी है ?

 

प्रश्न-बिंदु 4 : (श्रेणी-D) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 राज्यों के उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा चुनावी शपथ पत्र में आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु उनके द्वारा शपथ पत्र में चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है ?

 

प्रश्न-बिंदु 5 :(श्रेणी-E) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बतायें जिनके द्वारा वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रूपये से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है?

 

प्रश्न-बिंदु 6 : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनकी आयकर विभाग द्वारा की गयी जांच के दौरान छुपाई गयी अतिरिक्त चल-अचल संपत्ति प्रकाश में आयी हो अथवा आयकर विभाग द्वारा आकलन (ESTIMATE) की गयी हो ?


प्रश्न-बिंदु 7 : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों (श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी- D), एवं (श्रेणी- E) के अंतर्गत जाँच उपरांत चिन्हित/उल्लंघन करने वाले/दोषी पाए गए प्रत्याशियों के विरुद्ध यदि भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही की गयी हो अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

 

प्रश्न-बिंदु 8 : भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक  23 March 2017 के अनुपालन में निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की गयी जाँच रिपोर्ट (आख्या) का सूचना प्रार्थीगण को [धारा 2 (j) (i),(ii), सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत] निरिक्षण हेतु अनुमति प्रदान करें एवं निरक्षण उपरांत रिपोर्ट(आख्या)/दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतिलिपि नियम अनुसार प्रदान करें (जिसके लिए सूचना प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क देने को तैयार हैं।

 

प्रश्न-बिंदु 9 :केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 282/62/2013-IT (Inv. V) दिनाँक 23.10.2013 के संदर्भ/अनुपालन में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान विधान सभा निर्वाचन-2013 एवं दिल्ली विधान सभा निर्वाचन-2015में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों (श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी-D) एवं (श्रेणी-E) के अंतर्गत जाँच उपरांत चिन्हित उल्लंघन करने वाले/दोषी प्रत्याशी यदि पाए गए हों तो उनके विरुद्ध  भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

 

प्रश्न-बिंदु 10 : भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली के पत्रांक 76/Instructions/2014/EEPS/Vol.I दिनाँक 07.3.2014 के अनुपालन में (16th लोकसभा चुनाव) एवं वर्ष 2014 उपरान्त अन्य सभी राज्यों में संपन्न हुए विधान सभा, विधान परिषदों, राज्य सभा, उप-चुनावों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों [ (श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी- D), एवं (श्रेणी- E)] के अंतर्गत जाँच उपरांत चिन्हित उल्लंघन करने वाले/दोषी प्रत्याशी यदि पाए गए हों तो उनके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

सूचना हेतु शुल्क : रूपये 10.00 भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 41F 889966 द्वारा प्रदत्त है

 

प्रार्थी गण

 

नीरज सक्सैना (एडवोकेट) एवं संजीव गुप्ता (इंजीनियर)
(सदस्य : मौलिक भारत संगठन)

सूचना हेतु पता : 20 नवीन पार्क,

साहिबाबाद-201005,

गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश)

मोबाइल : 9871057114

ईमेल : neeraj_saxena1962@yahoo.com

दिनाँक : 27.02.2018

 

Enclosed : Rs. 10.00 Indian Postal Order No. 41F 889966

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