— डॉo सत्यवान सौरभ,
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,सरकार की राष्ट्रीय संरचना नीति के तहत राष्ट्रीय जल ब्यूरो दक्षता क्षमता स्थापित करने एवं एक आधुनिक जल नीति की योजना बना रहा है। राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण इस बदलाव को करने के लिए पूर्व शर्त है। पहली राष्ट्रीय जल नीति को जल संसाधनों के नियोजन और विकास और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था। पहली राष्ट्रीय जल नीति को 1987 में अपनाया गया था, 2002 में और बाद में 2012 में इसकी समीक्षा कर सुधात किया गया।
राष्ट्रीय जल ढांचे आवश्यकता पर जोर, अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के सही विकास के लिए व्यापक कानून, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करना, गरीब लोगों को उनकी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर समर्थन और न्यूनतम पर्यावरण-प्रणाली की जरूरतों के लिए उच्च प्राथमिकता आवंटन, आर्थिक रूप से अच्छा माना जाता है ताकि इसका प्रचार, संरक्षण और कुशल उपयोग किया जा सके।
जल संसाधन संरचनाओं के डिजाइन और प्रबंधन के लिए जलवायु परिवर्तन और स्वीकार्यता मानदंडों के अनुकूलन रणनीतियों पर जोर दिया गया है। पानी के लिए बेंचमार्क विकसित करने की प्रणाली विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है, अर्थात्, पानी के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जाता है। परियोजना के वित्तपोषण को पानी के कुशल और आर्थिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में सुझाया गया है।
जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई है। रीसायकल और पुन: उपयोग के प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जल उपयोगकर्ता संघों को जल प्रभार के एक हिस्से को इकट्ठा करने और बनाए रखने के लिए वैधानिक शक्तियां दी जानी चाहिए, उन्हें आवंटित पानी की मात्रा का प्रबंधन करें और वितरण क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए रखें।
राज्यों को प्रौद्योगिकी, डिजाइन प्रथाओं, योजना और प्रबंधन प्रथाओं, साइट और बेसिन के लिए वार्षिक पानी के संतुलन और खातों की तैयारी, जल प्रणालियों के लिए हाइड्रोलॉजिकल शेष की तैयारी, और बेंचमार्किंग और प्रदर्शन मूल्यांकन आदि के लिए पर्याप्त अनुदान देना चाहिए।
सुझाई गई नीति में बहुत सारे बदलाव आवश्यक हैं। पानी के उपयोग के निजीकरण को परिभाषित किया जाना चाहिए, नदियों के पुनर्जीवन को संशोधित करने की आवश्यकता है। सेंसर, जीआईएस और उपग्रह इमेजरी के साथ तकनीकी नवाचार की आवश्यकता है। इनके मार्ग और मात्रा की अच्छी तस्वीर होने से पानी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
ये नीति उन लोगों के बीच उपयोग को रोकती नहीं है जो पानी के लिए भुगतान कर सकते हैं।
नीति प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का पालन नहीं करती है, बल्कि यह प्रभावी उपचार के लिए प्रोत्साहन देती है। पानी को आर्थिक करार देने के लिए नीति की आलोचना की जाती है। यह जल प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती हैभारत में मानसून में देरी और पैटर्न में बदलाव, आपूर्ति पक्ष और पानी की मांग पक्ष दोनों का प्रबंधन, अभूतपूर्व गर्मी की लहरें, जो जलवायु परिवर्तन के साथ और अधिक लगातार हो सकती हैं, कम प्री मॉनसून वर्षा के कारण भारत के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर पिछले दशक के औसत के 21 प्रतिशत तक गिर गया है। देश का चौदह प्रतिशत भूजल तेजी से घट रहा है, क्योंकि इसकी भरपाई नहीं हो रही है।
भारत के अधिकांश प्रमुख जल स्रोतों- भूमिगत जलमार्गों, झीलों, नदियों और जलाशयों को फिर से भरने के लिए मानसून की बारिश पर निर्भरता है। आधे देश के करीब, लगभग 600 मिलियन लोग, साल-दर-साल गंभीर संकट का सामना करते हैं। नीति अयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी की मांग मौजूदा आपूर्ति से दोगुनी होगी और भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक नुकसान उठा सकता है।
अधिकांश हिस्सों में भारत की जल तालिका गिर रही है; हमारे भूजल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, मरकरी, यहाँ तक कि यूरेनियम भी है। अधिकांश नदी तल और घाटियों से भूजल और रेत निष्कर्षण अस्थिर हो गया है। टैंकों और तालाबों पर अतिक्रमण है। अधिक गहराई से पानी चूसने के लिए गहरी और गहरी स्लाइड करने के लिए खतरनाक अशुद्धि के साथ कुएं और बोरवेल का निर्माण किया जाता है।
खाद्य-फसलों से नकदी-फसलों तक पानी को मोड़ दिया जा रहा है; जीवन शैली के लिए आजीविका; ग्रामीण से शहरी – कुप्रबंधन सूखे का एक बड़ा कारण है।विश्व संसाधन संस्थान का कहना है कि पानी की कमी से बिजली उत्पादन करने की भारत की क्षमता और 40% थर्मल पावर प्लांट उच्च जल तनाव का सामना कर रहे हैं। भारत भर के शहरों और कस्बों में किसान ही नहीं, शहरी लोग भी पीने के पानी की कमी से त्रस्त दिख रहे हैं।
प्रशासनिक या राजनीतिक सीमाओं के बजाय हाइड्रोलॉजिकल सीमाएं, देश में जल शासन संरचना का हिस्सा होनी चाहिए। राज्यों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्यों के बीच आम सहमति का निर्माण परिवर्तन करने के लिए एक पूर्व शर्त है। जल संरक्षण, जल संचयन और विवेकपूर्ण और पानी के कई उपयोग के साथ, भारत के सामने आने वाली जल चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सदियों पुरानी संरक्षण विधियों के माध्यम से पारंपरिक जल निकायों और संसाधनों का कायाकल्प और पुनरुद्धार सम्भव है। आधुनिक जल प्रौद्योगिकियों के प्रसार की आवश्यकता है। जल नीति को नीति आयोग द्वारा दी गई सभी सिफारिशों और चेतावनी में लेना चाहिए, कम पानी का उपयोग कर फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत बदलाव की पहल जरूरी है।
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— डॉo सत्यवान सौरभ,