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तम्बाकू के ‘सादे पैकेट’ पर चित्रमय चेतावनी क्यों है अधिक प्रभावकारी? बाबी रमाकांत, सीएनएस (सिटीजन न्यूज़ सर्विस)

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत तम्बाकू उत्पाद के पैकेट पर, चित्रमय चेतावनी 1 जून 2009 से भारत में लागू हो पायी. पर इतना पर्याप्त नहीं है क्योंकि तम्बाकू महामारी पर अंकुश लगाये बिना असामयिक मृत्यु दर कम हो नहीं सकता. अब भारत को जन स्वास्थ्य के लिए, एक बड़ा कदम लेने की जरुरत है जो अनेक देशों में लागू है और तम्बाकू नियंत्रण में कारगर सिद्ध हुआ है: ‘प्लेन पैकेजिंग’ या सादे तम्बाकू पैकेट पर अधिक प्रभावकारी और बड़ी चित्रमय चेतावनी की नीति अब भारत में भी पारित होनी चाहिए.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एकाकार गाढ़े भूरे रंग के अनाकर्षक तम्बाकू पैकेट (‘प्लेन पैकेजिंग’ या सादे पैकेट) पर बड़ी और प्रभावकारी चित्रमय चेतावनी ज्यादा असरकारी होती है. आशा परिवार के स्वास्थ्य को वोट अभियान के समन्वयक राहुल द्विवेदी ने कहा कि ‘प्लेन पैकेजिंग’ या सादे पैकेट पर, कोई ब्रांड, ब्रांड सम्बंधित छवि या शब्द आदि, कॉर्पोरेट ‘लोगो’ या ट्रेडमार्क आदि छापने की अनुमति नहीं होती है. हर तम्बाकू कंपनी को ब्रांड का नाम सामान्य ‘फॉण्ट साइज़’ में एक ही जगह पर लिखना पड़ता है. ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, हंगरी, स्लोवेनिया, स्वीडन, फ़िनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में ‘प्लेन पैकेजिंग’ या सादे पैकेट वाला कानून लागू है, या विचारणीय है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक द्वारा पुरुस्कृत और वरिष्ठ सर्जन प्रोफेसर (डॉ) रमा कान्त ने कहा कि तम्बाकू उत्पाद पर चित्रमय चेतावनी जन स्वास्थ्य के लिए अधिक प्रभावकारी होती हैं। वैश्विक तम्बाकू नियंत्रण संधि (WHO FCTC) को पारित कर के भी 180 से अधिक देशों ने यह वादा किया है कि चित्रमय चेतावनी और व्यापक तम्बाकू नियंत्रण नीतियों को लागू किया जाएगा।

सीएनएस (सिटीजन न्यूज़ सर्विस) की प्रधान संपादिका शोभा शुक्ला ने बताया कि प्लेन पैकिजिंग या सादे पैकेट पर चित्रमय चेतावनी अनेक देशों में लागू हो चुकी है: तम्बाकू पैकेट एकाकार गाढ़े भूरे रंग के होते हैं और अत्यधिक बड़ी चित्रमय चेतावनी पैकेट के आगे-पीछे दोनों भाग पर होती है। इसकी विशेषता यह है कि पैकेट पर कोई भी ब्राण्ड डिज़ाइन आदि नहीं हो सकती और चेतावनी साफ़ नज़र आती है। तम्बाकू उद्योग ब्राण्ड, डिज़ाइन, विज्ञापन आदि के ज़रिए पॉकेट को आकर्षित बनाता आया है। इसलिए प्लेन पैकिजिंग के ज़रिए तम्बाकू उद्योग की भ्रामक और धूर्त बाज़ार नीति को झटका लगता है।

न्यूजीलैंड में मजबूत प्लेन पैकेजिंग कानून पारित

हाल ही में न्यूज़ीलैंड ने प्लेन पैकिजिंग (या सादे पैकेट पर चित्रमय चेतावनी) पर, दुनिया का अब तक का सबसे सख़्त और मजबूत क़ानून बनाया। निर्माता या आयातकर्ता को 14 मार्च 2018 से प्लेन पैकिजिंग लागू करनी होगी और विक्रयकर्ता को 12 हफ़्ते बाद 6 जून 2018 से प्लेन पैकिजिंग लागू करनी होगी।

न्यूज़ीलैंड में नई चित्रमय चेतावनी भी लागू होगी जिससे कि हर तम्बाकू उत्पाद पैकेट के सामने वाले भाग के 75% जगह पर चित्रमय चेतावनी हो और पीछे वाले भाग के 100% जगह पर चित्रमय चेतावनी प्रकाशित हो।

ऑस्ट्रेलिया ने प्लेन पैकिजिंग को 1 अक्टूबर 2012 से लागू किया। 1 अक्टूबर 2012 से निर्मित हुए तम्बाकू उत्पाद पर प्लेन पैकिजिंग क़ानूनी रूप से ज़रूरी हुई और 1 दिसम्बर 2012 से ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाले हर तम्बाकू उत्पाद पर प्लेन पैकिजिंग क़ानूनी रूप से लागू की गयी।

ऑस्ट्रेलिया ने जब प्लेन पैकिजिंग या सादे पैकेट पर चित्रमय चेतावनी लागू की तो उसको तम्बाकू उद्योग के भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा पर अंतत: ऑस्ट्रेलिया सरकार और जन स्वास्थ्य की जीत हुई। तम्बाकू उद्योग ने ऑस्ट्रेलिया की प्लेन पैकिजिंग नीति में कमियाँ ढूँढ कर अपने बाज़ार और मुनाफ़े को बचाने का असफल प्रयास किया। न्यूज़ीलैंड ने इन कमियों को दूर कर सख़्त क़ानून बनाया।

न्यूज़ीलैंड के प्लेन पैकिजिंग क़ानून की चंद ख़ास बातें:

* तम्बाकू ब्राण्ड का नाम सिर्फ़ एक लाइन में प्रकाशित हो, 50 मिलीमीटर से अधिक लम्बा न हो और 14 ‘फ़ॉंट साइज़’ से अधिक इस्तेमाल न हो
* ब्राण्ड के साथ ‘टैग लाइन’ या विविधता/ विशेषता (‘लाइट’, ‘स्लिम’ आदि) सिर्फ़ एक लाइन में प्रकाशित हो, 35 मिलीमीटर से अधिक लम्बा न हो और ‘फ़ॉंट साइज़ 10’ से अधिक उसको प्रकाशित करने में उपयोग न हो
* सिगरेट की लम्बाई 7 मिलीमीटर से कम न हो और उसका व्यास (diameter) 9 मिलीमीटर से अधिक न हो
* सिगरेट पैकेट में सिर्फ़ 20 या 25 सिगरेट ही हो

भारत समेत अन्य देश जहाँ पर प्लेन पैकिजिंग क़ानून अभी नहीं पारित हुआ है उनको न्यूज़ीलैंड से अधिक मज़बूत क़ानून बनाना चाहिए। न्यूज़ीलैंड से अधिक सख़्त प्लेन पैकिजिंग क़ानून में यह सुझाव भी शामिल हो सकते हैं जिससे कि तम्बाकू महामारी पर मजबूती से अंकुश लग सके:

* तम्बाकू पैकेट के साथ साथ अंदर सिगरेट आदि का रंग भी एकाकार गाढ़ा भूरा रंग हो
* खुली तम्बाकू, सिगरेट के छोटे पैकेट या 1 सिगरेट की खुली बिक्री पर सख़्त नियंत्रण या रोक लगे

सरकार कैसे करेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के वादे पूरे?

भारत समेत 190 से अधिक देशों की सरकारों ने सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals/ SDGs) को पारित कर यह वादा किया है कि ग़ैर संक्रमण रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु दर, 2025 तक 25% और 2030 तक एक तिहाई कम होगा। भारत सरकार की हाल ही में पारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का भी वादा है कि गैर संक्रामक रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु दर 2025 तक 25% कम होगा. चूँकि तम्बाकू सेवन जानलेवा गैर संक्रामक रोगों का खतरा अनेक गुना बढ़ाता है, बिना सख्त तम्बाकू नियंत्रण के असामयिक मृत्यु दर कम कैसे होगा?

सीएनएस अध्यक्ष और लोरेटो कान्वेंट की पूर्व वरिष्ठ शिक्षिका शोभा शुक्ला ने कहा कि “तम्बाकू सेवन में जब तक गिरावट नहीं आएगी, जब तक तम्बाकू सेवन शुरू करने वालों की संख्या शून्य नहीं होगी और तम्बाकू व्यसनी नशा मुक्त नहीं होंगे, तब तक तम्बाकू जनित हृदय रोग, पक्षाघात, कैंसर, दीर्घकालिक श्वास रोग, आदि के दर में कमी कैसे आएगी? यदि गैर संक्रामक रोगों के असामयिक मृत्यु दर में गिरावट लानी है तो तम्बाकू नियंत्रण एक अनिवार्य जन स्वास्थ्य कदम है.

स्वास्थ्य को वोट अभियान, आशा परिवार और सीएनएस ने भारत सरकार से अपील की कि प्लेन पैकिजिंग या सादे पैकेट पर चित्रमय चेतावनी कानून पारित पर दक्षिण एशिया में भारत एक अनुकर्णीय मिसाल स्थापित करे.

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