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उपराष्‍ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी ने सार्वजनिक सूचना जारी की

भारत के राजपत्र असाधारण में आज (04 जुलाई, 2017) प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा निर्वाचन आयोग ने 2017 में होने वाले उपराष्‍ट्रपति के चुनाव के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम तय किया है –

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि- 18 जुलाई, 2017
नामांकनों की जांच की अंतिम तिथि- 19 जुलाई, 2017
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि- 21 जुलाई, 2017
चुनाव की तिथि, यदि आवश्यक हो तो- 05 अगस्‍त, 2017

आयोग ने 01 जुलाई, 2017 को इस बारे में एक अलग अधिसूचना जारी की है और राज्‍यसभा के महासचिव श्री शमशेर के. शेरिफ को उपराष्‍ट्रपति चुनाव 2017 का निर्वाचन अधिकारी नियुक्‍त किया है तथा अपर सचिव श्री मुकुल पांडे और राज्‍यसभा सचिवालय के संयुक्‍त सचिव श्री रोहतास को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्‍त किया है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली, 1974 के नियम 3 के अनुसार निर्वाचन अधिकारी ने आज, 04 जुलाई 2017 को यह सार्वजनिक सूचना के जरिए यह अधिसूचना जारी की है कि-

(i) उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावकों में से किसी एक अथवा द्ववितियकों द्वारा कमरा संख्या 29, निचला तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) 18 जुलाई, 2017, से पूर्व नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी अनुपस्थित हो तो सहायक निर्वाचन अधिकारियों संयुक्‍त सचिव श्री मुकुल पांडे और राज्‍यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री रोहतास के पास नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है।

(ii) प्रत्‍येक नामांकन पत्र के साथ इस बात का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उम्‍मीदवार का नाम उस संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में हैं, जहां वह निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है।

(iii) प्रत्येक उम्मीदवार को मात्र 15000 रुपये की राशि जमा करानी होगी। यह राशि निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल करते समय नकद जमा करायी जा सकती है। अथवा पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा की जा सकती है। दूसरे मामले में नामांकन पत्र के साथ वह रसीद जमा करनी होगी, जिसके अनुसार यह राशि उम्‍मीदवार द्वारा जमा करने की पुष्टि हो।

(iv) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रपत्र को उपर्युक्त कार्यालय से उपर्युक्त समय के भीतर प्राप्त किया जा सकता है ।

(v) अधिनियम की धारा 5 बी की उपधारा (4) के तहत अस्वीकृत नामांकन पत्रों को छोड़कर, अन्यों की जांच 19 जुलाई 2017, बुधवार सुबह 11 बजे कमरा संख्या 29, निचला तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में की जाएगी।

(vi) उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावकों में से किसी एक अथवा द्वितीयक, जिसे लिखित में उम्मीदवार द्वारा इसके लिए अधिकृत किया गया हो, द्वारा अनुच्छेद (i) में निर्दिष्ट स्थान पर 21 जुलाई 2017 को दोपहर 3 बजे से पहले उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है।

(vii) चुनाव के लिए मतदान की स्थिति में, शनिवार 05 अगस्‍त 2017, को नियमों के तहत निर्धारित मतदाता स्थलों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच चुनाव होगा।

इन अधिसूचनाओं और निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाओं को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए इंतजाम किए गए हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव, 2017 के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी और राज्य सभा के महासचिव श्री शमशेर के. शेरिफ से नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि तक के बीच में पड़ने वाले शनिवार यानि 15 जुलाई, 2017 (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) सहित किसी भी कार्यदिवस में दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच उनके कार्यालय (कमरा संख्या 29, निचला तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली) में संपर्क किया जा सकता है।

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