चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का दूरगामी फैसला, CJI, PM और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी शीर्ष नियुक्तियां
चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी.
सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 5-0 की सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे. न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है, यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती.
चुनाव आयोग के संचालन के लिए अलग से फंड बनाने का आदेश
मुख्य चुनाव आयुक्त सम्बंधित आज का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुझे कहीं से ऐतिहासिक नहीं लगता, इस फ़ैसले को चुनाव सुधार के रूप में तब देखा जाता जब सुप्रीम कोर्ट –
१- यह निर्धारित करता कि मुख्य चुनाव आयुक्त की योग्यता क्या होनी चाहिए क्यूँकि अनुच्छेद 324 इस विषय पर कुछ नहीं कहता !
२- मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद से हटने के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं रखे जाएँगे !
३- चुनाव आयुक्त की समय सीमा तय की जाती..
पर इस फ़ैसले में सिर्फ़ चुनाव को लेकर बात कही गयी है, पहले भी सीबीआई निदेशक की नियुक्ति यही समिति करती है तो क्या इस पर विवाद नहीं हुए या CBI पर प्रश्नचिन्ह नहीं खड़े किए गए ?
– रुद्र विक्रम