अब तो जम्मू-कश्मीर चुनाव में चुनाव होंगे?
सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए अपनी चुनी हुई सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, इन याचिकाओं को खारिज करने के फैसले का राज्य में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इस फैसले के बाद विधानसभा चुनाव में किसी देरी को तार्किक ठहराना अब केंद्र सरकार के लिये मुश्किल होगा।
उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार 2011 की जनगणना को बनाये जाने को लेकर अकसर सवाल उठाये जा रहे थे। दलील दी जा रही थी कि परिसीमन प्रक्रिया 2026 में की जानी थी। इस पर केंद्र सरकार की तर...