
अर्द्ध न्यायिक निकायों में न्यायिक विलम्ब पर नियंत्रण
माननीय मुख्यमंत्री जी
राजस्थान सरकार
जयपुर
महोदय,
अर्द्ध न्यायिक निकायों में न्यायिक विलम्ब पर नियंत्रण
देश में जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिये विभिन्न ट्रिबुनल का गठन किया गया है किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति में वे भी समान रूप से विफल हैं । न्याय में विलम्ब को रोकने के लिये सिविल प्रक्रिया सन्हिता के आदेश 17 में भी प्रवधान है कि किसी भी पक्षकार को सम्पूर्ण सुनवाई में 3 से अधिक अवसर नहीं दिये जायेंगे।किंतु इसका खुल्ला और निर्बाध उल्लंघन हो रहा है । यदि इस प्रावधान की भावनात्मक अनुपालना की जाये तो शायद ही किसी प्रकरण के निस्तारण में 2 वर्ष से अधिक समय लग सकेगा। राजस्व मंडल राजस्थान,अजमेर की दिनांक 15.3.19 की सुनवाई की एक सूची देखें तो ज्ञात होता है कि इसमें 1 वर्ष पुराना मात्र 1, 3 वर्ष पुराने 4, 5 वर्ष पुराने 1, 10 वर्ष पुराना 1 और ...