जीएसटी के तहत किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने का अधिकार देने के संबंध में अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट को आगे ले जाना; सेनवेट क्रेडिट नियमों को संशोधित किया गया ताकि ‘नियत दिवस’ से एकदम पहले दिवस को अप्रयुक्त रही ऐसी सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके
सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में प्रावधान किया गया है कि सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने का अधिकार देने पर एक मुश्त प्रभार जो पूरी तरह या किश्तों में देय हों उन पर वित्तीय वर्ष में सेवा कर का क्रेडिट अदा किया जाए। इसे तीन वर्ष की अवधि में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा।
सेनवेट क्रेडिट नियमों को अधिसूचना संख्या 15/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 12.06.2017 द्वारा संशोधित किया गया है ताकि सेनवेट क्रेडिट नियमों को संशोधित किया जा सके, ताकि 'नियत दिवस' से एकदम पहले दिवस को अप्रयुक्त रही ऐसी सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके और उसका उसी दिन पूरी तरह उपयोग किया जा सके। नियत दिन का अर्थ है वह दिन जब केंद्रीय जीएसटी लागू हुआ। इस संशोधन से सेवा प्राप्त करने वाले जीएसटी शासन के तहत अप्रयुक्त सेवा कर के क्रेडिट को आगे ले...