
आर.टी.ई अधिनियम के तहत फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि निजी स्कूलों की बजाए सीधे पात्र बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में भेजे सरकार!
आदरणीय सम्पादक महोदय/महोदया, सादर अभिवादन!
गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है, जिसको मजबूत किये बिना हम एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज और राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब इस आधारशिला की नींव सामाजिक भेदभाव एवं असमानता पर आधारित हो जाये तो इसे हम न तो स्वस्थ एवं सशक्त समाज के लिए शुभ संकेत मान सकते हैं और न हीं देश के विकास का मूल मंत्र। दुर्भाग्यवश शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत निजी स्कूलों में दाखिला पाये हुए कमजोर एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के साथ यही हो रहा है।
इस गंभीर समस्या की जड़ में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की वह धारा 12(1)(ग) है, जिसके तहत सरकार इन कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि देती है। होना तो यह चाहिए था कि सरकार यह धनराशि सीधे पात्र बच्चों के अभिभावकों को भी दे सकती ह...