भारतीय सड़कों पर जिम्मेदारी की भावना लाएगा हिट एंड रन बिल?
कानून में ये भी हो अगर आम पब्लिक एक्सीडेंट के दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट करती है तो उनको भी सजा हो।
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। वहीं, अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इसके साथ ही कानून में ये भी हो अगर आम पब्लिक एक्सीडेंट के दौरान वाहन चालक के साथ मारपीट करती है तो उनको भी सजा हो। तब वाहन चालक इसकी गारंटी लेगा और केस में पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाएगा। हिट-एंड-रन मामला भारत में सड़क दुर्घटनाओं का एक आम मामला बन गया है। सरल शब्दों में, हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं को एक ऐसे मामले के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां एक व्यक्ति गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहन को टक्कर...







